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हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहाँ इसके बाद 'कंपनी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता।
इस संहिता का उद्देश्य कंपनी कार्यों मे नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया में संवर्धन करना है।
वर्तमान में कंपनी की 'अधिकारियों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम' ("सीडीए नियमों"), गैर पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर, पूर्णकालिक निदेशकों सहित कंपनी के सभी अधिकारियों के लिए आचरण पुस्तिका है। बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता विशेष स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सेबी के (5 ए और बी) के विनियमन 17 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन है। पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संदर्भ मे इस कोड को संहिता के सीडीए नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
यह 1 जनवरी, 2006 से लागू होगी।
इस संहिता मे अर्थ और संदर्भ के प्रति स्थिति न होने पर,निम्न अभिव्यक्तियों को नीचे दिए गए अर्थ के अनुसार पढ़ा जाए।
'बोर्ड के सदस्य' का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक है।
'पूर्णकालिक निदेशक' से तात्पर्य है वे बोर्ड के सदस्य जो कंपनी में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित हैं।
'गैर- पूर्णकालिक निदेशक' से ताप्तर्य है वे बोर्ड के सदस्य जो अंशकालिक निदेशक है और कंपनी में पूर्णकालिक आधर पर नियोजित नही हैं।
रिश्तेदार' शब्द का अर्थ 'रिश्तेदार' के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 2 (77) 2013 में परिभाषित है, कंपनियों के नियम 4 (परिभाषाएँ विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 में पढ़ें।
"वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों" का अर्थ है कंपनी के कर्मचारी जो अपनी कोर टीम प्रबंधन को छोड़कर बोर्ड के सदस्य हैं।
'कंपनी' से तात्पर्य होगा एचपीसीएल
इस संहिता में पुल्लिंग का अर्थ देने वाले शब्दों मे स्त्रीलिंग और एकवचन का अर्थ देने वाले शब्दों मे बहुवचन या उसके विपरीत शामिल होंगे।
यह संहिता निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होगी:
सभी पूर्णकालिक निदेशक:
विधि के प्रावधानों के आधिन स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी गैर-पूर्णकालिक निदेशक
वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक
बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी के सर्वश्रेष्ठहितों ; को ध्यान में रखते हुए, उनको प्रदान किए गए अधिकार सीमा मे कार्य करेंगे और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे:
कर्तव्य:
स्वतंत्र निदेशक -
अद्यतन उचित प्रेरण करने के लिए नियमित रूप से और कंपनी के साथ अपने कौशल, ज्ञान और अपनेपन को ताज़ा करें।.
उचित स्पष्टीकरण या विस्तार से जानकारी ले और जहां आवश्यक हो, कंपनी की कीमत पर उचित पेशेवर सलाह और बाहर के विशेषज्ञों की राय ले और उसका पालन करें।
निदेशक और बोर्ड समितियों जिसमें से वह एक सदस्य है मंडल की सभी बैठकों में भाग लेने के लिए प्रयास करते हैं।
बोर्ड की समितियों जिसमें वे अध्यक्षों या सदस्य रहे हैं उसमें रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं|
कंपनी के सामान्य बैठकों में भाग लेने के लिए प्रयास करते हैं।
कंपनी के बारे में या एक प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में चिंता है, यह सुनिश्चित करें कि वे हल नहीं कर रहे हैं , तब उसे हल करने के लिए बोर्ड को संबोधित करें और उन्हें बताएं की उनकी चिंताओं को बोर्ड की बैठक के मिनट में दर्ज की गई हैं।
खुद को अच्छी तरह से कंपनी और बाहरी वातावरण में इसे संचालित बारे में सूचित रखने के लिए।
विशिष्ट बोर्ड या बोर्ड की समिति के कामकाज में गलत तरीके से बाधा डालनी नहीं चाहिए।
पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि संबंधित पक्ष के लेनदेन का अनुमोदन करने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श करें और खुद को विश्वास दिलायें कि यह कंपनी के हित में हैं।
सुनिश्चित करें कि कंपनी के एक पर्याप्त और कार्यात्मक निगरानी तंत्र है और यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति जो इस तरह के तंत्र का उपयोग करता है , हितों के प्रतिकूल इस तरह के प्रयोग के कारण प्रभावित नहीं होते हैं।
अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट है।
अपने अधिकार के भीतर कार्य, कंपनी, शेयरधारकों और अपने कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में सहायता करते हैं।
गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करतें , जिसमें वाणिज्यिक रहस्य, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजनाओं, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी शामिल है, जब तक इस तरह के प्रकटीकरण के लिए स्पष्ट रूप से बोर्ड या कानून आवश्यक मंजूरी नहीं देती हैं।
बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सभी लागू कानूनों,नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।
गैर- पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा इस संहिता के उल्लंघन करने पर निदेशक मंडल द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, आवश्यक कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिको द्वारा संहिता का उल्लंघन होने पर, कंपनी के सीडीए नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता या इसमें किए गए आशोधनों की प्राप्ति की पावती इस संहिता से परिशिष्ट II के रुप मे संलग्न प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेंगे और उसे कंपनी सचिव को अवप्रेषित करेंगे।
परिशिष्ट-I देखें