समानांतर मार्केटियर्स को एसकेओ नॉन - पीडीएस (सफ़ेद) की विक्री के लिए मार्गदर्शन
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| पीडीएस केरोसीन
भारत सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम, धारा 3, 1955 (1955 का 10) के तहत, केरोसीन के लिए संशोधित (प्रयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य के निर्धारण पर), निर्देश ,1993 राजपत्र अधिसूचना 41 ई , दिनांक 19.01.2015 जी.एस.आर. 41 (ई) जारी किया है| यह सूचना आम जनता के लिए गैर पीडीएस (श्वेत) एसकेओ की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की गई है। केरोसिन (प्रयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य के निर्धारण पर),के संशोधित ऑर्डर 2015, नॉन - पीडीएस (सफ़ेद) की विक्री के नए निर्देश नीचे दिये गए है| सभी समानान्तर व्यापारी और औद्योगिक ग्राहकों को उपर दिए हुए अधिनियमों का सख्ती से पालन करने की सूचना दी जाती है|
समानांतर व्यापारी / व्यावसायिक ग्राहक
- एसकेओ का इस्तेमाल अनेक उद्योगों में किया जाता है , जैसे की गर्म करने के लिए ,साफ़सफाई, जलाने, खाना पकाने, सुखाने, थिनर के रूप में किया जाता है | लेकिन एसकेओ को इंधन के रूप में अथवा मोटर वाहनों में, प्रयोग करने की सख्त पाबंदी है|
- औद्योगिक ग्राहक / समानांतर व्यापारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस के रूप में अग्रिम भुगतान देकर एक टैंकर लोड करने की मांग कर सकते है|
- केरोसीन की आपूर्ति ex-MI (मुख्य स्थापना) के आधार पर ही की जाएगी और औद्योगिक ग्राहक / समानांतर व्यापारी को कार्गो की सुरक्षितता के लिए नियमों के अनुसार अच्छी स्थिती में होनेवाले टैंक ट्रक की व्यवस्था करनी होगी|
- गैर पीडीएस एसकेओ ग्राहकों के लिए लागू दरों के अनुसार केरोसीन की आपूर्ति की जाएगी। नियमों के अनुसार क़ीमत और सांविधिक कर आपूर्ति की तारीख पर लागू किया जाएगा। चालान व्यावसायिक ग्राहक / समानांतर व्यापारी के नाम पर ही बनाया जाएगा।
- समानांतर व्यापारियों को एक बार
परिशिष्ट-I
के अनुसार केवाईसी फॉर्म और इंडेम्निटी बॉन्ड परिशिष्ट-II
के अनुसार जमा करना चाहिए|
इसीप्रकार अलग से एक बार व्यावसायिक ग्राहकों को परिशिष्ट-III
के अनुसार केवाईसी फॉर्म और इंडेम्निटी बॉन्ड परिशिष्ट-IV
जमा करना चाहिए।
- आयल कंपनी समय-समय पर यथोचित रूप से इन दिशानिर्देशों में संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती हैं।