सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 - एक संक्षिप्त ब्यौरा

यह उक्ति "ज्ञान शक्ति है" सही मायने में आधुनिक दुनिया पर लागू होती है और जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण साधन है।
सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रण में जो जानकारी होती है वह जनता को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती है । यह जानकारी जनता के लिए है और जनता के फायदे के लिए रखी गई है। संयुक्त राज्य महासभा में इसका अहसास होने पर, यह निश्चित किया गया कि सूचना जानने की आज़ादी मानव जाति का एक बुनियादी हक है, तथा सभी प्रकार की आज़ादियों की कसौटी माना जाता है जिसके लिए संयुक्त राज्य प्रतिष्ठित है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स की पहल इस बात का प्रतिपादन करता है कि सूचना का अधिकार अन्य सभी मानव अधिकारों के समर्थन में खड़ा है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआईए) अंग्रेजी (390 KB)
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(12 अक्तूबर 2005 से प्रभावित) भारतीय जनता को भारत सरकार से किसी भी सूचना को मुक्त-प्रवाह के रूप में प्राप्त करने का अधिकार देती है।
एचपीसीएल से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें :
एचपीसीएल सादे कागज पर नागरिकों से आवेदन स्वीकार करता है।
आवेदन में निम्न शामिल होने चाहिए-
- आवेदक का नाम
- पत्राचार के लिए पता
- आवेदक द्वारा पूछी गई जानकारी का विवरण
- वर्तमान में एचपीसीएल के पास ई-मेल द्वारा सूचना अधिकार आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है
- आरटीआई शुल्क हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के पक्ष में, उसी शहर में जहां आवेदन दर्ज कराई जा रही है, डिमांड ड्राफ्ट / पेय आर्डर के रूप में देय होगी। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में, केवल मुंबई में देय, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) भी स्वीकार किए जाते हैं।
एचपीसीएल के संचालन स्थानों और कार्यालयों का एक व्यापक नेटवर्क है , जहां जानकारी के लिए आवेदन व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तुत अथवा डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। इन स्थानों का विवरण इस सूचना मैनुअल के माध्यम से मालूम किया जा सकता है।
आवेदकों से अनुरोध है कि वे निगम की सूचना मैनुअल में दी गईं दिशा-निर्देशों की भली-भांती जाँच कर लें, क्योंकि किसी भी प्रकार की गैर अनुपालनता के कारण आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
आवेदन के साथ भेजा जाने वाला बुनियादी शुल्क रु.10/-(रु. दस केवल) है।
एचपीसीएल आरटीआई का बुनियादी शुल्क रु.10 स्वीकार करता है , जब एचपीसीएल के निम्नलिखित कार्यालयों में व्यक्ति उसे खुद जमा करता है| इस तरह के नकद प्राप्ति की रसीद भी दी जाती है| इस नकदी रसीद की प्रतिलिपि को आरटीआई आवेदन के साथ सलंग्न करकर एचपीसीएल को भेजे| नकदी बुनियादी शुल्क को आरटीआई फीस के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह एचपीसीएल स्थान इसप्रकार हैं (1) एचपीसीएल-पेट्रोलियम हाउस और (2) एचपीसीएल-हिन्दुस्तान भवन। यहाँ देखें पते .
मूल शुल्क एचपीसीएल के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर पे आर्डर के द्वारा ही उसी स्थान पर देय होगा, जहां पर आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अगर मूल शुल्क भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है, तो वह एचपीसीएल के पक्ष में केवल मुंबई में देय होगा। इसमें बदलाव उचित आरटीआई बुनियादी शुल्क के अभाव का कारण माना जाएगा, जिससे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में नागरिक श्री ललित किशोर डागर (32 KB)
के मामले में सीआईसी निर्णय का भी उल्लेख ले।
कोर्ट फी टिकट, ट्रेज़री भुगतान, बॉण्ड पेपर, डाक-घर में किए गए भुगतान, नगद ( डाक द्वारा) , इआयपीओएस, आदि आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। डीडी / को ऑपरेटिव बैंक पर देय बैंक पे ऑर्डर भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे|
जानकारी खोजने वाले से डॉक्यूमेन्ट की नकल / डॉक्यूमेन्ट के निरीक्षण पर खर्च हुई अतिरिक्त राशि को सीपीआईओ के निर्धारित करने पर ही उससे ली जाएगी। इसके अतिरिक्त राशि केवल हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में (किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक पर जारी ) डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स पे आर्डर के माध्यम से और जनसूचना अधिकारी की सलाह के अनुसार नगर / शहर / स्थान पर भेजी जानी चाहिए|
कृपया ध्यान दें एचपीसीएल केवल साधारण डाक के माध्यम से, आरटीआई आवेदन के जवाब भेजेगा| अगर किसी भी नागरिक को अभिलिखित डिलीवरी चाहिए, तो भारतीय रुपये में 35 की अतिरिक्त राशि आरटीआई आवेदन, के साथ डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स पे आर्डर (किसी भी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक पर देय) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में, आरटीआई आवेदन जहां पर प्रस्तुत किया है वहांपर भेजे|
आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन के तहत वे नागरिक, जो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) हैं, उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है । परंतु यह अनिवार्य है कि वे अपने आवेदन के साथ बीपीएल श्रेणी से संबंधित अपना प्रमाण अवश्य संलग्न करें।
अपील:
- एचपीसीएल निम्नलिखित तरीके से अपील स्वीकार करता है:
- डाक द्वारा | आरटीआई के खिलाफ आवेदन , शारीरिक रूप (हार्ड प्रतियां) में भेजाअपील, सीपीआईओ द्वारा प्रदान किये गये आरटीआई रिस्पॉन्स में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण को पोस्ट द्वारा भेजें|
- आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड द्वारा: www.rtionline.gov.in : आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई गई सभी आरटीआई के बारे में सभी अनुरोधों के अपीलों को केवल आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
- ईमेल द्वारा प्राप्त अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अपील अंग्रेजी या हिंदी ही बोली में स्वीकार्य हो जाएगा। किसी भी अन्य भाषा में अपील या तो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में इसका अनुवाद के साथ किया जाना अपेक्षित है।
अपीलकर्त्ता निम्नलिखित लिंक में निर्देशित विवरण का पालन करें : Http://cic.gov.in/faq.htm#8 और http://cic.gov.in/faq.htm#13
एचपीसीएल ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार ही यह सूचना मैनुअल तैयार किया है।
सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण की सूची
एचपीसीएल सुचना मैन्युअल विकास के लिए आपके सुझावों को महत्त्व देता है| आप अपने सुझावों
को vbhirud(at)hpcl[dot]in पर भेजे |
डीओपीटी परिपत्र क्रं.1/32/2007-IR दिनांकित 14 नवंबर 2007 के आवश्यकतानुसार आरटीआई प्रश्नों व अपील के लिए नोडल अधिकारी डी.जी.एम. – आरटीआई एवं वेब कोओर्डिनेशन | इन्हें एचपीसीएल, पेट्रोलियम हाउस, 17 जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई –400020.टेलीफोन -
022 22040512 पर संपर्क करें |