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पीडीएस मिटटी का तेल (केरोसीन)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केरोसीन एक निर्धारित एवं रियायती उत्पाद है। इसे राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेशों के नेटवर्क (राशन की दुकानों) की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से ग्राहकों को वितरित किया जाता है।
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी और एनजी) द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पीडीएस केरोसीन की मात्रा तिमाही आधार के लिए निश्चित की जाती है। प्रति राशन कार्ड धारक को वितरित की जानेवाली पीडीएस केरोसिन की मात्रा का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश करते हैं।
केरोसिन नियंत्रण आदेश, 1993 के अनुसार कोई भी व्यक्ति खाना पकाने और प्रकाश के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले केरोसिन का उपयोग नहीं कर सकता है। बशर्ते, केंद्र अथवा राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को आदेश में निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों के लिए केरोसिन का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है ।
पीडीएस योजना के अंतर्गत आपूर्ति किया जाने वाला केरोसिन नीले रंग का होता है और केरोसिन थोक विक्रेताओं को केरोसिन की आपूर्ति निर्धारित एवं चित्रित टैंक ट्रकों के माध्यम से की जाती है।
गैर पीडीएस केरोसिन
19.1.2015 के राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत केरोसिन नियंत्रण आदेश में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, गैर पीडीएस केरोसिन (सफेद केरोसिन) को मौजूदा एसकेओ थोक डीलर नेटवर्क के माध्यम से विपणन करने की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
समानांतर विक्रेता/गैर पीडीएस केरोसिन की आवश्यकता वाले औद्योगिक ग्राहक हमारे डायरेक्ट बिक्री (औद्योगिक ग्राहक) के सम्मुख अपनी अपेक्षाएं प्रस्तुत कर सकते हैं।